रायगढ़। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी सुशांत प्रधानी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के पास से 10 पैकेट अवैध मादक पदार्थ जप्त किया गया था।
न्यायालय के निर्णय के अनुसार, मामला 22 जनवरी 2024 का है। पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। जांच और विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट), 1985 की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा। इस निर्णय के साथ न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध कड़ा संदेश दिया है।

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