रायगढ़ ।
ओद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा बीते महीने विभिन्न उद्योगों में हुए हादसे की जांच की गई। हादसों की वजहों की जांच जिंदल स्टील एंड पावर सहित 6 उद्योगों में कारखाना अधिनियम 1948 एवम् छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 तथा भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार नियमों के तहत कई तरह की खामियां पाई गई। जिसके खिलाफ विभाग द्वारा जांच उपरांत उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर कराया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के सब्यसाची बंदोपाध्याय अभियोगी व कारखाना प्रबंधक ललित कुमार गोयल यूनिट 2 के खिलाफ, एसएस स्टील एंड पावर पाली के अशोक कुमार अग्रवाल अभियोगी व आयुष अग्रवाल कारखाना प्रबंधक के खिलाफ 2 प्रकरण, एनआर इस्पात एंड पावर गौरमुडी के मोहित कुमार मिश्रा अभियोगी / कारखाना प्रबंधक के खिलाफ, स्काई ऐलायज एंड पावर लिमिटेड टेमटेमा राबर्ट्सन, जेएसडब्ल्यू स्टील नाहरपाली के गजराज सिंह राठौर को अभियोगी और रामकुमार पटेल कारखाना प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इनके अलावा सिंघल स्टील एंड पावर तराईमाल के संचालक विनय शर्मा और एसके पांडेय संचालक साल्वी इंटर प्राइजेस के खिलाफ कारखाना अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में लापरवाही बरतने के मामले में अपराधिक प्रकरण तैयार कर श्रम न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है।
क्या कहते है राहुल पटेल उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवम् सुरक्षा विभाग का कहना है कि उद्योग में हुए दुर्घटनाओं को लेकर सभी जांच की गई थी जिसमे कारखाना अधिनियम के तहत कई तरह की खामियां पाई गई थी जिनके खिलाफ प्रकरण तैयार कर श्रम न्यायालय में अपराधिक प्रकरण दायर किया गया है।

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